





रेगुलर नहीं होंगे 13 हजार टीचर..
अंतरिम आदेश में नियमितिकरण पर रोक, जेबीटी भर्ती पर लगी रोक हटी, नियमों के तहत भर्ती करने के निर्देश
देवेंद्र हेटा। शिमला 10/18/2013 9:42:52 PM
प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में पीटीए, पैट, पैरा टीचर व ग्रामीण विद्या उपासकों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी है। इससे 13 हजार से अधिक अस्थाई शिक्षकों के नियमितिकरण पर तलवार लटक गई है। एक अन्य फैसले में कोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। इसके बाद राज्य सरकार जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर पाएगी। साथ ही जेबीटी के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई अपील को भी कोर्ट ने मंजूर किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011-13 बैच के प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगार एक युवक पंकज ने 2011 में उच्च न्यायायल में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि पैट, पीटीए, पैरा व ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई है। इस पर उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2011 को नियमों की अनदेखी करके रखे गए उक्त शिक्षकों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी और भविष्य में अस्थाई भर्तियां न करने के निर्देश दिए। फिर भी पूर्व सरकार ने बैक-डेट 16 अगस्त 2011 से ग्रामीण विद्या उपासकों को नियमित कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता पंकज ने न्यायालय की अवमानना का मामला दायर किया। कोर्ट ने फिर से शुक्रवार को उक्त शिक्षकों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी है। इससे करीब सात हजार पीटीए, 3500 प्राथमिक सहायक अध्यापक, 1900 पैरा शिक्षक तथा नियमित होने को बचे करीब 120 ग्रामीण विद्या उपासकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले के सरकार की भी मुश्किलेें बढ़ती दिख रही हैं, चूंकि सरकार विभिन्न मंचों से इन्हें नियमित करने का भरोसा देती रही है। वहीं जेबीटी मामले में 21 अगस्त 2012 को प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि प्रशिक्षित जेबीटी को बिना टेट के नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने अपने आदेश लागू करने के लिए शिक्षा विभाग को 14 दिन का समय दिया था, लेकिन निर्धारित समय अवधि में विभाग प्रशिक्षित जेबीटी को नियुक्ति नहीं दे पाया। यह देखते हुए कुछ प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगारों ने न्यायालय की अवमानना का मामला दायर किया। इस पर अंतरिम आदेश में कोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी भर्ती पर लगी रोक हटा दी है और शिक्षा विभाग की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने नियमों के तहत जेबीटी को नियुक्ति देने को कहा है। इसके बाद वर्ष 2008-10 बैच के उन्हीं जेबीटी को नियुक्ति मिल पाएगी, जिन्होंने टैट परीक्षा उतीर्ण की है।
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